पैन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट! 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो लगेगा 1000 का जुर्माना – Pan Card New Rule 2025

Pan Card New Rule 2025: अगर आप पैन कार्ड धारक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 से पहले एक जरूरी काम पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने यह काम तय तारीख तक नहीं किया, तो आपके ऊपर ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है।

आइए विस्तार से जानते हैं कि यह नया नियम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

क्या है नया नियम?

सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, हर पैन कार्ड धारक को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख तय की गई है। अगर तय समयसीमा तक यह काम नहीं किया गया, तो पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा और आपको ₹1,000 तक का जुर्माना भी देना होगा।

इस नियम का उद्देश्य फर्जी पैन कार्ड, टैक्स चोरी और डुप्लिकेट पहचान को रोकना है।

पैन-आधार लिंक क्यों है जरूरी?

पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर रिटर्न फाइल करने, बैंकिंग, प्रॉपर्टी खरीदने और अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी होता है। वहीं, आधार कार्ड नागरिक की पहचान का प्रमाण है। दोनों को जोड़ने से टैक्स विभाग को किसी व्यक्ति की वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करना आसान होता है और फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाती है।

इसके अलावा, बिना पैन-आधार लिंक के:

  • आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • आपका रिफंड रुक सकता है।
  • बैंकिंग सेवाओं में रुकावट आ सकती है।
  • बड़े लेन-देन पर TDS की दर बढ़ सकती है।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक?

आप अपने पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करें:

  1. ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया:

https://www.incometax.gov.in
पर जाएं

“Link Aadhaar” सेक्शन पर क्लिक करें

अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें

OTP के जरिए सत्यापन करें

पेमेंट गेटवे के जरिए ₹1,000 का शुल्क जमा करें (यदि तय समय सीमा से पहले लिंक नहीं किया गया था)

लिंकिंग कन्फर्मेशन पाएं

  1. SMS के जरिए लिंक करें:

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह मैसेज भेजें:
UIDPAN<स्पेस><12-अंकों का आधार नंबर><स्पेस><10-अंकों का पैन नंबर>
और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

ध्यान दें कि SMS के जरिए लिंकिंग में पेमेंट की सुविधा नहीं है। इसलिए जिनका पैन पहले से इनएक्टिव है, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

किन्हें छूट है?

  • हालांकि यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है, कुछ विशेष श्रेणियों को इससे छूट भी दी गई है:
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (यदि वे आयकर के दायरे में नहीं आते)
  • एनआरआई (NRI)
  • असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के निवासी
  • विदेशी नागरिक जिनके पास भारत में पैन है लेकिन वे यहां रहते नहीं

इन लोगों को पैन-आधार लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दस्तावेज़ अपडेट करने की सलाह दी जाती है।

नहीं किया तो क्या होगा?

यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराया:

  • आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा
  • बैंक में पैन देने पर ट्रांजेक्शन अस्वीकार हो सकता है
  • ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा
  • भविष्य में पैन फिर से सक्रिय कराने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना होगा
  • इसलिए यह जरूरी है कि सभी पैन धारक समय रहते यह कार्य पूर्ण करें।
  • क्या करें अगर लिंकिंग में दिक्कत आए?
  • यदि पैन-आधार लिंक करते समय OTP नहीं आ रहा, साइट स्लो है या पेमेंट फेल हो रहा है, तो:
  • किसी साइबर कैफे या CA से संपर्क करें
  • इनकम टैक्स हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025 पर कॉल करें
  • https://www.incometax.gov.in
    पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करें

अंतिम सलाह

पैन कार्ड एक स्थायी पहचान संख्या है और आपकी वित्तीय गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें। यह सिर्फ एक नियम पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा और सुविधा से भी जुड़ा हुआ है।

अस्वीकरण

यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी भारत सरकार और आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है, जो समय-समय पर बदल सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या किसी अधिकृत टैक्स सलाहकार से परामर्श लें। इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रकार की असुविधा या नुकसान के लिए लेखक या प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे। कृपया अद्यतन जानकारी के लिए अधिकृत स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें।

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