1 सितंबर से बंद होगा इन लोगों का पैन और आधार कार्ड, जल्दी पूरा करे ये काम Adhaar Card PAN Card Link

Adhaar Card PAN Card Link: सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं कराया है, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर आपने 31 अगस्त 2025 तक आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो 1 सितंबर से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जा सकता है। आयकर विभाग ने इसे लेकर आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी भी जारी की है। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है – आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे, बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत होगी और वित्तीय लेन-देन पर भी असर पड़ेगा।

किन लोगों पर होगा असर

इस आदेश का असर उन सभी पैन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है और जो 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवा चुके हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कुछ खास श्रेणियों जैसे कि एनआरआई, विदेश में रहने वाले नागरिक और कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को इससे छूट दी गई है। लेकिन अधिकांश सामान्य नागरिकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। यदि आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है तो जल्द से जल्द यह कार्य करवा लें, वरना 1 सितंबर से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपके वित्तीय जीवन में रुकावटें आ सकती हैं।

क्यों जरूरी है लिंकिंग

पैन और आधार को लिंक करना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि फर्जी पैन कार्डों का इस्तेमाल रोका जा सके और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा, सरकार डिजिटल पहचान और वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी बनाना चाहती है। लिंकिंग से आपकी टैक्स प्रोफाइल मजबूत होती है और रिटर्न फाइलिंग में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, डीमैट अकाउंट, सरकारी सब्सिडी और लोन प्रक्रिया में भी यह लिंकिंग जरूरी होती जा रही है। इसलिए यह महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा और सुविधाओं के लिए अनिवार्य प्रक्रिया बन चुकी है।

कैसे करें लिंकिंग

पैन और आधार को लिंक करना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometax.gov.in) पर जाना होगा। वहां “Link Aadhaar” सेक्शन में जाकर आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP के जरिए आपकी पहचान सत्यापित की जाएगी और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया से असहज हैं, तो नजदीकी टीआरपी (Tax Return Preparer) या सीए (Chartered Accountant) की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा, SMS के जरिए भी लिंकिंग की सुविधा दी गई है, जो बेहद आसान और उपयोगकर्ता फ्रेंडली है।

फीस देना है या नहीं?

यदि आपने अब तक लिंकिंग नहीं करवाई है, तो आपको लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि इनकम टैक्स पोर्टल पर चालान 280 के जरिए जमा करनी होती है। इसके बिना लिंकिंग प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि, जिन लोगों ने पहले से फीस जमा कर दी है लेकिन लिंकिंग पूरी नहीं की है, उन्हें सिर्फ प्रक्रिया को पूरा करना होगा – दोबारा फीस नहीं देनी होगी। सरकार ने पहले कई बार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ाई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि यह आखिरी मौका है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

निष्क्रिय पैन का क्या होगा?

यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड 1 सितंबर से निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति न तो आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएगा और न ही 50,000 रुपये से अधिक का कोई वित्तीय लेन-देन कर सकेगा। बैंक खाता खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और क्रेडिट कार्ड आवेदन जैसी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। इसके अलावा, अगर निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो वह कानूनन अपराध माना जाएगा और जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वित्तीय जीवन बिना किसी रुकावट के चले, तो समय रहते यह लिंकिंग जरूर कर लें।

आगे क्या हो सकता है

सरकार अब डिजिटल पहचान प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में हर प्रकार की सरकारी और वित्तीय सेवाओं के लिए आधार और पैन की एकरूपता अनिवार्य हो सकती है। UPI, GST, इनकम टैक्स, और बैंकिंग सभी सेवाओं को एक यूनिक आईडी से जोड़ने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में यदि आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है तो आप भविष्य की सभी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस चेतावनी को हल्के में न लें और समय रहते पैन-आधार को लिंक करा लें।

अस्वीकरण

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई सभी जानकारियाँ सार्वजनिक स्रोतों और आधिकारिक पोर्टलों पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। पैन और आधार लिंकिंग से संबंधित नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। इसलिए किसी भी अंतिम निर्णय या प्रक्रिया से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत एजेंट से पुष्टि करना आवश्यक है। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई किसी जानकारी की सटीकता या अद्यतन की गारंटी नहीं देता है। कृपया अपने विवेक और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करें।

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